
* नशे के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता पर PIT NDPS की कार्रवाई, उतई हथखोज पारा निवासी “बनवाली अग्रवाल” 3 माह के लिए भेजे गए जेल…
* नशे के कारोबार पर दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 साल में 4 NDPS केस का रिकॉर्ड, PIT NDPS के तहत बनवाली अग्रवाल को जेल भेजा गया…
दुर्ग (CRIME NEWS)। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना उतई क्षेत्र के बनवाली अग्रवाल (50) के विरुद्ध PIT NDPS Act के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए निरुद्ध कर केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, बनवाली अग्रवाल निवासी हथखोज पारा, उतई के विरुद्ध मादक पदार्थों से संबंधित कई प्रकरण दर्ज होने तथा आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पुलिस प्रतिवेदन में वर्ष 2015 से 2025 के बीच उसके विरुद्ध NDPS Act से संबंधित चार प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।

चार NDPS प्रकरणों का उल्लेख
उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 173/2015, 108/2018, 282/2023 और 298/2025 में NDPS Act की धारा 20(ख) का उल्लेख है। इनमें वर्ष 2015 के मामले में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट, दुर्ग द्वारा 13 सितंबर 2017 को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाए जाने का उल्लेख आदेश में है।
वहीं, अपराध क्रमांक 108/2018 और 282/2023 के संबंध में आदेश में दोषमुक्त होने का उल्लेख किया गया है। अपराध क्रमांक 298/2025 में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को निर्णय पारित किए जाने की जानकारी भी आदेश में दर्ज है।
जेल से बाहर आने के बाद भी गतिविधियों में सुधार नहीं होने का उल्लेख
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में जेल से रिहा होने के बावजूद आरोपी की मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता की जानकारी सामने आती रही। पुलिस अभिलेखों, दस्तावेजों एवं साक्षियों के कथनों के परीक्षण के बाद निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक पाए जाने पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई।
24 अगस्त को जारी हुआ निरोध आदेश
पुलिस के अनुसार आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी, दुर्ग संभाग, दुर्ग ने उपलब्ध प्रतिवेदन एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद 24 अगस्त 2026 को आरोपी को तीन माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया। आदेश के पालन में थाना उतई पुलिस ने बनवाली अग्रवाल को केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल कराया।
पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे मामलों में नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी या अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा है कि प्राप्त सूचना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।








