छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने कहा है कि
मारपीट के आरोप में एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य (मोनू )मोरध्वज साहू के ऊपर धारा 307 के तहत एकतरफा कार्रवाई किया गया है
जो कि न्याय संगत नहीं है दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के घटना मे अभी तक बिना डाक्टरी मुलाहिजा
किए बिना मोनू साहू के ऊपर अपराध दर्ज कर लिया गया है।
मामला संज्ञान में आया है कि एक बाहरी व्यक्ति जो पेसा से पत्रकार है,जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है।
स्थानीय निवासियों से पता चला कि यह विवाद बच्चों के बीच खेलकूद को लेकर था जिसमें धीरेंद्र राव ने मोनू साहू के परिवार वालों के सांथ गाली गलौज करने लगा छोटे छोटे बच्चे को डराया धमकाया गया, तभी आस पास के लोग वहां पहुंचे, धक्का-मुक्की के दौरान धीरेंद्र राव के सिर मे चोंट आ गया, ईस मामले मे छत्तीसगढ़िया हित मे हमेशा तत्पर रहने वाले संगठन छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने निस्पक्ष जांच कर कार्वाही करने के लिए अम्लेश्वर थाना में ज्ञापन सौंपा।
जिसमे छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना पाटन के संयोजक बबलू साहू,अध्यक्ष मधुकांत साहू,उपाध्यक्ष शुभम वर्मा,युवा अध्यक्ष भोलेश्वर वर्मा,युवा उपाध्यक्ष प्रोग्रेस साहू,मीडिया प्रभारी विजयकांत साहू के सांथ भारी संख्या में सेनानी एवं स्थानीय निवासी मौजूद रहे।




