मैनपुर : गरियाबंद मामला गरियाबंद जिले के थाना अमलीपदर में प्राथिया आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया उक्त लिखित आवेदन में बताया कि प्रार्थिया की नाबालिग पुत्री मोबाइल दुकान में मोबाइल बनवाने के लिए दी थी। मोबाइल बनवाने के बाद उनकी पुत्री को रात्रि मोबाइल को लेकर घर के पीछे हिस्से गली में एक लड़के को मोबाइल दे रही थी, उसी दौरान गांव के तीनो लोग एक साथ होकर मेरी बेटी के साथ हाथ बांह पकड़कर छेड़छाड़ कर मारपीट किया। और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था।
नाबालिग लड़की को रात्रि में दूसरे लड़के के घर में रहने के लिए मजबूर किया जो सुबह आकर घर में आप बीती बताई जिस पर घर में सलाह मशवरा होकर तीनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएं जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा सदर धारा 323, 506, 342, 354, 34 भादवि. व 12 पाक्सो एक्ट का पाए जाने से उक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच कार्यवाही में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक चंदन सिंह मरकाम, सहायक उपनिरीक्षक हुमन सिंह ध्रुव, प्रधान आरक्षक कुबेर बंजारे, प्रधान आरक्षक रामचंद्र बघेल, आरक्षक रूपेश जयसवाल, रोहित साहू की भूमिका सराहनीय रहा।