आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत 02 प्रकरणों में 140.76 बल्क लीटर मदिरा जप्त

 

140.76 बल्क लीटर मदिरा जप्त

दुर्ग 20 जून 2023/आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा अवैध शराब धारण, विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 02 प्रकरण कायम किये गए। विभाग द्वारा छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 02 प्रकरणों में 140.76 बल्क लीटर मदिरा जप्त किया गया है।

पहले प्रकरण में मठपारा, कोहका भिलाई में आरोपी शैलेन्द्र वर्मा आत्मज ढेलूराम वर्मा उम्र 24 वर्ष के कब्जे से ‘मध्यप्रदेश निर्मित‘ 10 पेटी गोवा व्हिस्की 500 नग, 5 पेटी रॉयल स्टेग व्हिस्की 60 बोतल कुल 135 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 36, 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया। दूसरे प्रकरण में आरोपिया सरिता जांगड़े पति धर्मेंद्र जांगड़े उम्र 27 वर्ष, साकिन-खपरी , थाना कुम्हारी जिला दुर्ग के कब्जे से एक सफेद रंग के थैले में 32 नग पाव देशी मदिरा मसाला प्रत्येक पाव की क्षमता 180 उस कुल मात्रा 5.76 बल्क लीटर जब्त कर आरोपिया के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला अबकारी अधिकारी अशोक अग्रवाल, आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल, सुश्री नीलम स्वर्णकार, भुवनेश्वर सेंगर, आबकारी मुख्य आरक्षक भोजराम रत्नाकर, संतोष दुबे, फागुराम टण्डन, आबकारी आरक्षक देवप्रसाद पटेल, चितेश्वरी ध्रुव एवं दीपक, प्रकाश राव, डोमन मधुकर शामिल थे।

KARAN SAHU
KARAN SAHU
करन साहू कार्यक्षेत्र - पाटन ( छ.ग. ) "छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़"
ताज़ा खबरे

Video News

"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" के कंटेंट को कॉपी करना अपराध है। 

error: \"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़\" के कंटेंट को कॉपी करना अपराध है।