नवा रायपुर में धारा 144 लागू, ये चीजे रहेंगी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुरः  रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने नवा रायपुर में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नवा रायपुर के सभी सरकारी इमारतों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। मंत्रालय और PHQ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की रैली और धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगी।

बता दें कि 60 दिनों से भी नवा रायपुर के प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान आज शुक्रवार को मंत्रालय का घेराव करने की तैयारी में थे। इससे पहले ही अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है।



इन सड़कों पर लगाई गई है धारा 144
1 – राखी थाना चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक
2 -PHQ पीएचयू चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय तक

3 -इंद्रावती भवन तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक
4 -कुहेरा चौक से मंत्रालय महानदी एवं सचिवालय इंद्रावती भवन तक

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