सेवा शर्तों को पूर्ण नहीं करने एवं कार्यों में लापरवाही के कारण हुई कार्यवाही
गरियाबंद। कलेक्टर बी.एस उइके ने नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तों को पूर्ण नहीं करने एवं सौपे गये कार्यो में लगातार लापरवाही बरतने साथ ही कार्यालय से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने वाले दो पटवारियों पर बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर ने देवभोग तहसील अंतर्गत पदस्थ पटवारी ऐशेश्वर सिंह कोमर्रा एवं योगेन्द्र ठाकुर को पटवारी पद से हटाते हुये सेवा से पदच्युत कर दिया है।
आपको बता दें कि नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तों के अनुसार निर्धारित सेवा अवधि में, पटवारी एशेश्वर सिंह द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई, साथ ही मार्च 2017 से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहे। तत्सबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया तथा उनके विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई।
विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तों को पूर्ण नहीं करना एवं सौपे गये कार्यों में लगातार लापरवाही बरतना साथ ही साथ कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना पाया गया।
उक्त रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई गई किंतु आज पर्यंत तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया, कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। उक्त कृत्य शासकीय सेवा के प्रति निष्ठा न होना एवं गंभीर कदाचार को प्रदर्शित करता है। इस कारण उक्त पटवारी पर कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम एवं राज्य शासन के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये पटवारी ऐशेश्वर सिंह कोमर्रा को पद से सेवामुक्त कर दिया गया।
इसी प्रकार देवभोग तहसील के अंतर्गत ही पटवारी पद पर पदस्थ योगेन्द्र ठाकुर ने भी निर्धारित समयावधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। साथ ही नियुक्ति आदेश की सेवा शर्त को पूर्ण नहीं किया गया। उनके द्वारा नियुक्ति तिथि से चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा कार्यालय तहसीलदार द्वारा शासकीय कार्यों के लिये सौंपे गये दायित्व, रबी फसल प्रविष्टि, आधार सीडिंग, डीजिटल हस्ताक्षर सहित न्यायालयीन प्रकरणों को समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने, नामांतरण प्रतिवेदन भुंईया साफ्टवेयर में अपलोड नहीं करने, कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य संपादित नहीं करने एवं उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुये, अनाधिकृत रूप से कार्यालय से लगातार अनुपस्थित पाये गये।समय-समय पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी संबंधित के द्वारा नहीं दिया गया। उनके विरूद्ध संस्थीत विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तों को पूर्ण नहीं करने एवं कार्यों में लापरवाही बरतने तथा अनाधिकृत रूप अनुपस्थित रहना पाया गया।
अपचारी कर्मचारी योगेन्द्र ठाकुर को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान किया गया, किंतु उनके द्वारा अभ्यावेदन या अपने पक्ष में समर्थन हेतु किसी भी प्रकार का दस्तावेज, सक्षम कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त कृत्य शासकीय सेवा के प्रति निष्ठा न होना एवं गंभीर कदाचार को प्रदर्शित करता है।
इस कारण कलेक्टर द्वारा पटवारी योगेन्द्र ठाकुर पर छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम एवं राज्य शासन के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये पटवारी योगेन्द्र ठाकुर को पद से सेवामुक्त कर दिया गया है।




