(कृष्णा पाण्डेय की रिपोर्ट) गौरेला पेंड्रा मरवाही : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला श्री किशन राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा नियत किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन आदेश में कहा गया है कि श्री अमर सिंह भानू उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा पंचायत सचिव किशन राठौर द्वारा सक्रिय रूप से राजनीति करने और रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खण्ड गौरेला द्वारा पंचायत सचिव किशन राठौर के विरूद्ध शिकायत की सत्यता की पुष्टि होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।