कोरिया : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचातय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जिले में निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेट्रोल पंप संचालको को बताया गया कि किसी भी अभ्यर्थी व उनके प्रतिनिधि को पेट्रोल, डीजल देते समय वाहन का नम्बर, नाम, राशि व डीज़ल, पेट्रोल का मात्रा रजिस्टर में उल्लेख करना होगा।
इस दौरान मास्टर टेªेनर्स शैलेन्द्र गुप्ता एवं सहायक कोषालीय अधिकारी ओकांर साय के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश के बारे में पेट्रोल पंप संचालक व मुद्रक एवं बैंक प्रबंधकों को जानकारी प्रदान की गई। बैंक प्रबंधकों को बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से निर्वाचन के लिए चालू खाता खोला जाना होगा। साथ ही मुद्रक एवं प्रकाशकों को विधानसभा निर्वाचन से संबंधित कोई भी फ्लेक्स, होर्डिंग, पम्पलेट बैनर ,पोस्टर आदि मुद्रित किए जाने पर प्रकाशक का नाम प्रकाशित होने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से मुद्रित किया जाना है।
मुद्रण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना होगा कि उक्त आदेश अभ्यर्थी के द्वारा ही प्रकाशन के लिए प्रेषित किया गया है। केबल ऑपरेटर को भी निर्देशित किया गया कि कोई भी विज्ञापन प्रसारित करने के पूर्व सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को दिया जाना होगा।
केबल ऑपरेटर अपने यहां के केबल से किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसका जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में पहले से अनुमति दी गई हो। अनुमति के पश्चात ही अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दलों के राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण कर सकते हैं। जिला पंचातय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.चतुर्वेदी ने कहा है कि हर हालत में निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए।