बिलासपुर : तारबाहर पुलिस थाना क्षेत्र में एक साल पहले 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 28 वर्षीय दोषी रोहित कुमार सिंह को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 7 जनवरी 2024 की है, जब लड़की अपने घर में अकेली थी। दोषी, जो पास में काम करता था, ने लड़की को बहलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और दुष्कर्म भी किया।
रोहित ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने किसी को यह बताया तो उसे जान से मार देगा। लड़की ने अपने पिता को यह घटना बताई, जिन्होंने तारबाहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/प्रथम FTSC कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनीषा नंदी ने पीड़िता की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने रोहित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।