गरियाबंद जिले में 100 दिवसीय “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गरियाबंद। समर्पित संस्था Just Rights for Children के सहयोग से संचालित Access to Justice (न्याय तक पहुंच) for Children Project के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में “100 दिवसीय अभियान बनाएगा बाल विवाह मुक्त भारत” के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायत डोंगरीगांव में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन तथा ग्रामीणजन सक्रिय रूप से शामिल हुये।कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई और यह शपथ दिलाई गई कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह नहीं किया जायेगा, साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिये 2 वर्ष तक के कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

समर्पित संस्था के संचालक डॉ. संदीप शर्मा ने कहा कि –
“समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा तभी हम बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त कर सकेंगे। बच्चों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य हेतु यह कदम बेहद आवश्यक है।”

इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नीति आयोग के मोहम्मद शरीब, सोशल वर्कर नंदिनी ध्रुव एवं वेद देवांगन का विशेष सहयोग एवं योगदान रहा।

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"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" के लिए किरीट ठक्कर की रिपोर्ट
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किरीट ठक्कर "छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" संवाददाता
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