प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 अंतर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 अंतर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026
अधिसूचित फसलों का बीमा कराने किसानों के लिए ’किसान आईडी’ अनिवार्य,किसी भी समस्या या जानकारी के लिए भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर कर सकते हैं संपर्क

बालोद ; शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचना 04 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि खरीफ सीजन 2026 के लिए 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री आशीष चंद्राकर ने बताया कि योजनांतर्गत धान सिंचित एवं धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल को अधिसूचित किया गया है।

उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों का फसल बीमा ऋणी किसान अपनी संबंधित सहकारी समिति या बैंकों के माध्यम से करा सकते हैं। अऋणी किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी) या बैंक के माध्यम से अथवा अपने मोबाइल में ’क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ के जरिए भी स्वयं बीमा कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अऋणी कृषकों को बीमा पंजीयन के लिए आधार कार्ड, फसल बुआई प्रमाण पत्र, बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज, किसान का वैध मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके साथ ही बटाईदार, कास्तकार और साझेदार किसानों के लिए फसल साझा या कास्तकार का घोषणा प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (ऋण पुस्तिका, खसरा) आवश्यक हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक, सीएससी केंद्र एवं एचडीएफसी के क्षेत्रीय, जिला या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि किसानों को खरीफ वर्ष 2026 में फसल बीमा कराने हेतु ’किसान आईडी’ अनिवार्य किया गया है। यदि किसी किसान की आईडी नहीं बनी है, तो वे अपनी आईडी संबंधित बैंक या लोक सेवा केंद्र में बना सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य करा लें।

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