सहायक शिक्षक फेडरेशन ने संयुक्त संचालक से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

डबल स्नातक को मान्य कर पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित करने की मांग ,संयुक्त संचालक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया

संतोष देवांगन/दुर्ग– वर्तमान में सहायक शिक्षक एल. बी. से शिक्षक एल.बी. संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है जिसमें जिला/विकासखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा वरिष्ठता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में दुर्ग संभाग के बहुत से सहायक शिक्षकों ने विभागीय अनुमति प्राप्त कर डबल स्नातक किया है, जिसे जिला व विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा मान्य नही किया जा रहा है और प्रथम स्नातक के विश्वविद्यालयों में समर्पण के प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है जो अल्प समय मे संभव नही है, जबकि अन्य संभागों में 50 रु के स्टाम्प में लिखित सहमति लेकर डबल स्नातक वाले सहायक शिक्षकों को पदोन्नति वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है।

सहायक शिक्षकों को पदोन्नति के लिए एक उपाधि चयन का दिया जावे विकल्प 

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय सचिव सुखनंदन यादव ने संयुक्त संचालक शिक्षा दुर्ग संभाग से मुलाकात कर मांग की डबल स्नातक उपाधि धारक सहायक शिक्षकों को पदोन्नति के लिए एक उपाधि चयन का विकल्प दिया जावे।ताकि संभाग के अंग्रेजी साहित्य, गणित,विज्ञान विषयों में सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिल सके और विधालयो को इन विषयों के पर्याप्त शिक्षक मिल सके ऐसी नीति अपनाने से डबल स्नातक धारी सहायक शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी पर कला संकाय के शिक्षकों को किसी भी प्रकार की हानि नही होगी।



बहुतायत शिक्षक उपलब्ध है फिर भी हो रहे है पदोन्नति से वंचित

यदि इन शिक्षकों के डबल स्नातक को मान्य नही किया जाता है तो वे कला संकाय में ही बने रहेंगे जिसमे पूर्व से ही कला विषय के बहुतायत शिक्षक उपलब्ध है तथा वे वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में है वे हमेशा पदोन्नति से वंचित होते रहेंगे। अतः दुर्ग संभाग में भी अन्य संभाग की तरह दोहरे स्नातक उपाधि धारक सहायक शिक्षकों को स्टाम्प में लिखित सहमति लेकर पदोन्नति का लाभ दिया जावे। इस अवसर पर दुर्ग संभाग के राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग के सहायक शिक्षको ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।

Advertisement

ताज़ा खबरे

Video News

error: \"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़\" के कंटेंट को कॉपी करना अपराध है।