रायपुर : जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन (Water Resources Government of Chhattisgarh) द्वारा कांकेर जिला के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (SDO) आर.एल. धीवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी प्रभारी
जल संसाधन विभाग के कांकेर जिला अंतर्गत परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया। निलंबन आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।
SDO को इसलिए किया गया निलंबित
फ़ूड अधिकारी मोबाइल निकालने के लिए जलाशय का पानी खाली करने के मामले में एसडीओ (SDO) आरएल धीवर पर हंटर चला है। (SDO) आरएल धीवर को निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से थमाए गए कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) के जवाब में जल संसाधन विभाग प्रभारी (SDO) ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया था। SDO ने जवाब में कहा था कि, उन्होंने पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी।
उन्हें जलाशय से पानी खाली करने जानकारी भी नहीं थी। जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था। आपको बता दें कि, पखांजूर के सबसे बड़े खेरकट्टा परलकोट जलाशय के ओवरफ्लो पानी टैंक में फूड ऑफिसर का महंगा फोन 10 से 15 फीट निचे गहरा पानी में गिर गया था। अपने महंगे फोन को निकालने के लिए 3-4 दिनों तक पंप लगाकर पानी को खाली कर दिया गया। तब जाकर अफसर का मोबाइल निकाला गया। इस मामले की जानकारी लगते ही खाद्य निरीक्षक (food inspector) राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया गया।