शशिकांत सनसनी छत्तीसगढ़

राजधानी रायपुर में नगर निगम द्वारा सील किए गए टीएचडी रेस्टोरेंट के दोबारा संचालित होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रोग्रेसिव पॉइंट व्यवसायिक परिसर, अमलीडीह स्थित रेस्टोरेंट को संपत्ति कर बकाया के चलते सील किया गया था, लेकिन बिना बकाया जमा किए ही पिछले दो माह से इसे खोला जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, नगर निगम जोन क्रमांक 10 द्वारा 13 मई 2024 को संपत्ति कर जमा करने नोटिस जारी किया गया था। कर जमा नहीं करने पर लगभग आठ माह पूर्व

टीएचडी रेस्टोरेंट को सील किया गया। निगम ने स्पष्ट किया था कि बकाया राशि जमा होने तक प्रतिष्ठान बंद रहेगा। इसके बावजूद अब रेस्टोरेंट के मालिक मालिक मोनिका रियल बिल्कान के द्वारा होटल को संचालित होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सील आखिर खोली किसने?
क्या होटल संचालक ने स्वयं ताला तोड़ा?
क्या निगम अधिकारियों की अनुमति से सील हटाई गई?

या फिर किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है? वही सोनू रेलवानी सहित स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग की छत पर अवैध निर्माण कर रेस्टोरेंट संचालन की भी शिकायत की गई थी, जिस पर नोटिस जारी हुआ, लेकिन ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। शिकायतकर्ता द्वारा छह माह पूर्व अवैध निर्माण हटाने की मांग भी की गई थी।
इस पूरे प्रकरण ने कानून के समान अनुपालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों का कहना है कि जहां गरीबों के मकान एक नोटिस पर तोड़ दिए जाते हैं, वहीं प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई में देरी क्यों? क्या नियम-कानून सभी के लिए समान नहीं होने चाहिए?

फिलहाल नगर निगम प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि बिना अनुमति सील तोड़कर संचालन किया जा रहा है, तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी।
इस पूरे मामले पर जानकारी राजस अधिकारी गौरीशंकर साहू ली तो उसने बताया कि टीएचडी रेस्टोरेंट को संपत्ति कर नहीं पटाने पर पिछले दो माह पहले होटल को सील करने की कार्यवाही किया गया था अभी कैसे खुला है इसको अपने कर्मचारी भेज कर दिखवाने और सील करने की बात कह रहे है
अब देखना होगा कि निगम प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करता है और क्या बकाया कर वसूली के साथ अवैध संचालन पर सख्त कदम उठाए जाते हैं।




