- क्षेत्र में बिक रहे देशी महुआ शराब बनाकर बेचने वालों पर थाना सीतापुर व आबकारी विभाग की
कार्यवाही।
थाना सीतापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़
दिनांक 19/03 /2024
अवैध रूप से शराब बना रहे एंव बिक्री कर रहे व्यक्तियों के विरुध थाना सीतापुर पुलिस एंव आबकारी एक्ट की संयुक्त कार्यवाही
05 प्रकरण में 29 लीटर महुआ शराब वह बिक्री रकम 300 जप्त दो आरोपियों को सीतापुर पुलिस ने भेजा जेल।
क्षेत्र में बिक रहे महुआ शराब पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर थाना सीतापुर पुलिस चौकी केरजू व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 73/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी दलीप चौहान पिता लोरकू चौहान उम्र 50 वर्ष पता केरजु कुमनसिया के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब व बिक्री रकम 200 तथा अपराध क्रमांक 74 / 2024 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपीय सत्या चौहान पिता अशरु चौहान उम्र 59 वर्ष कर्मापारा के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब व बिक्री रकम ₹100 जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एंव अपराध क्रमांक 75 / 2024 धारा 34 (1 )क आबकारी एक्ट के तहत प्रफुल्ल बेक
पिता हिम्मत बेक उम्र 35 वर्ष पत्ता राजोटी थाना सीतापुर से 3 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है।
एंव आबकारी विभाग द्वारा अपने 02 प्रकरणों में आरोपीगढ़ 1. रविता चौहान पिता देवव्रत चौहान उम्र 35 वर्ष पता केरजू कुमनसिया थाना सीतापुर से 15 लीटर महुआ शराब 2. अर्जुन राम पिता स्वर्गीय लालचंद चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी गिरूडीह से 03 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है ।
कार्यवाही में शामिल अधिकारी व कर्मचारी निरी.भरत लाल साहू सउनी नोहर साय मिंज प्र. आर तीज लाल पैकरा एम. आर.604 पुष्पा लकड़ा आबकारी विभाग से उनि साहू व। अन्य कर्मचारी सक्रिय रहे।





