हेलमेट नही तो पेट्रोल नही’ पंप संचालकों की बैठक लेकर दी गाइडलाइन की जानकारी।
दुर्ग : दुर्ग जिले में अब से दोपहिया वाहनों के लिए “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” नियम लागू किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह नियम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जिसके लिए बीते दिन कलेक्ट्रेट में पंप संचालकों बैठक ली गई। यह बैठक कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर ली गई।
ये है नियम के पीछे का प्रमुख उद्देश्य:
– सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
– दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
– हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना
नियम का पालन करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की जिम्मेदारी:
– बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देना
– प्रशासन के साथ समन्वय कर नियम का पालन करना
नियम के पालन में पुलिस की भूमिका:
– पेट्रोल पंपों पर नियम का पालन सुनिश्चित करना
– नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना
यह नियम निश्चित रूप से सड़क सुरक्षा में प्रभावी होगा। हेलमेट पहनने से सिर की चोटों में कमी आती है और दुर्घटना की स्थिति में जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा, यह नियम लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक भी करेगा।
एडीएम अभिषेक अग्रवाल : उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश दिए हैं।
एएसपी शहर सुखनंदन राठौर: उन्होंने कहा कि सबके समन्वित प्रयास से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।
जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया: उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है।




