सामान्य विवाद पर पिता ने पुत्र पर किया चाकू से हमला, युवक की मौत, चालान पेश करने के मात्र सात महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : मामूली विवाद पर पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करने वाले पिता को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चालान पेश किए जाने के बाद मात्र 7 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला थाना गौरेला का है। बीते अगस्त को गौरेला के वार्ड क्रमांक 2 सावंतपुर निवासी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने सामान्य विवाद पर अपने ही पुत्र दिनकर राव पर चाकू से हमला कर दिया।

जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। गौरैला थाना पुलिस ने धारा 103 एक BNS के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड एकता अग्रवाल ने शीघ्र न्याय कर मात्र 7 महीने के अंदर फैसला सुनाते हुए राजेन्द्र साठे उर्फ राजू को प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह के द्वारा की गई है।

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