
राजनांदगांव। डोंगरगांव डाकघर परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को टेलीफोन पोल पर फहराए जाने का मामला सामने आया है। इसे ध्वज संहिता का उल्लंघन और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जा रहा है। यह प्रकरण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

इस संबंध में फारवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह गौर ने जिला पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को लिखित शिकायत सौंपी है। उन्होंने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एसपी से 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध भी किया है।
शिवशंकर सिंह गौर ने कहा कि टेलीफोन पोल पर तिरंगा फहराना राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और ध्वज संहिता दोनों का उल्लंघन है। कानून के तहत तिरंगे के अपमान पर तीन साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे मामलों की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
इस मामले में अब तक राजनांदगांव पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।




