साली के साथ किया रेप, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, ? जाने क्या..

दुर्ग : शादी करने का झांसा देकर भाई की साली के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। आरोपी पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। उक्त राशि जमा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। Read More : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ो के योजनाओं का किया भूमि पूजन और लोकार्पण

आपको बता दे की यह फैसला न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल 2019 को 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर नंदिनी पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। Read More : पति की मौत के बाद, सवा दो लाख रुपए कमाई, इस योजना से मिला सहारा – सावित्री

पीड़िता ने बताया कि उसकी बड़ी बहन और जीजा के कारण आरोपी से पहचान हुई थी। इस वजह से दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना लगा रहता था। आरोपी ने उससे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा और उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन बाद में शादी करने से मना कर दिया। Read More : पत्नी खाना नहीं परोसी तो पति ने उतारा मौत के घाट

Advertisement

ताज़ा खबरे

Video News

error: \"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़\" के कंटेंट को कॉपी करना अपराध है।