होता ने किया नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ, लगभग दो हजार प्रकरण होगे निराकृत

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता ने। बैंक, विद्युत, नल जल, बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों के लगभग दो हजार प्रकरण होगे निराकृत…शेष 👇👇नीचे… 

दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।…शेष 👇👇नीचे…

इस मौके पर न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री संतोष कुमार तिवारी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार प्रधान, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी श्री शैलेश शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नक्सल) श्री शान्तनु कुमार देशलहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार) श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शांति प्रभु जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  श्री संजय कुमार सोनी सहित खंडपीठ के सदस्य उपस्थित थे।…शेष 👇👇नीचे…

उल्लेखनीय है कि उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये जाएगे। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता के निर्देशानुसार कुल 11 खंडपीठों का गठन उक्त लोक अदालत में किया गया है।…शेष 👇👇नीचे…

लोक अदालत में शमनीय एवं राजीनामा योग्य मामलों से संबंधित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के बैंक, विद्युत, नलजल, बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों के लगभग 2000 प्रकरण निराकरण हेतु रखे जायेंगे और पक्षकारों के उपस्थित होने पर निराकृत किए जायेंगें। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली तथा किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में तथा तीनों राजस्व जिला- दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के राजस्व न्यायालयों के समस्त प्रकरण भी इसी लोक अदालत में शामिल रहेगें।

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