गृहभाड़ा भत्ता (HRA) सातवे वेतन के स्थान पर छटवे वेतन में देने से कर्मचारियों को हो रहा है आर्थिक क्षति- फेडरेशन

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला महामंत्री पी आर झाड़े, बृजभान सिन्हा, पी एल साहू, जितेंद्र बघेल, वीरेंद्र रंगारी, सी एल चंद्रवंशी, राजेंद्र देवांगन, रंजीत कुंजाम, संजीव मिश्रा,देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, के एल जोशी, खोम लाल वर्मा, मिलिंद कुमार मेश्राम, रमेश कुमार साहू, श्रीमती स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, आदित्य कुमार तिवारी, ईश्वर दास मेश्राम , भूषण लाल साव, नरेश प्रसाद दुबे,श्रीश कुमार पांडे, श्रीमती सुशीला टंडन



श्रीमती वंदना पानसे, रानी ऐश्वर्य सिंह, बिहारी राम डहरिया, सोहन निषाद, उत्तम डड़सेना, पवन कुमार साहू, अब्दुल कलीम खान, जनक तिवारी, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेंद्र साहू,ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवाँ वेतनमान) को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। राज्य के कर्मचारियों (शिक्षक संवर्ग को छोड़कर) को सातवे वेतन आयोग के अनुशंसा अनुसार वेतनमान स्वीकृत हुआ था।



लेकिन राज्य के कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता (HRA) सातवे मूलवेतन के स्थान पर छटवें  मूलवेतन पर पुराने 10 % एवं 7 % दर पर आज पर्यन्त दिया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को सातवे मूलवेतन में 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2021 तक 16 % एवं 8 % के दर से गृहभाड़ा भत्ता (HRA) मिला था तथा 1 जुलाई 2021 से आज तक 18 % एवं 9 % के दर से गृहभाड़ा भत्ता (HRA) मिल रहा है। एक ही राज्य में केंद्र एवं राज्य शासन के कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में दोहरा मापदंड अपनाया गया है।



उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर पर राज्य के कर्मचारियों ने केन्द्र के समान देय तिथि से महँगाई भत्ता (DA) एवं गृहभाड़ा भत्ता (HRA) सहित अन्य मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन एवं अनिश्चित हड़ताल विगत वर्ष किया था। राज्य शासन ने अनेक कमिटियों का गठन भी किया लेकिन आज पर्यन्त निर्णय नहीं लिये जाने के कारण राज्य के 406854 कर्मचारी आहत हैं।



उन्होंने 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2023 तक कुल 88 माह में कर्मचारियों को पुराने दर 10 % एवं 7 % में हुए न्यूनतम आर्थिक क्षति का विस्तृत जानकारी दिया है। उन्होंने बताया कि ग्रेड पे ₹ 1300 (लेवल-1) में ₹ 83864 एवं ₹ 58696 ; ग्रेड पे ₹ 1400 (लेवल-2) में ₹ 86504 एवं ₹ 60544; ग्रेड पे ₹ 1800 (लेवल-3) में ₹ 96800 एवं ₹ 67760; ग्रेड पे ₹ 1900 (लेवल-4) में ₹ 104808 एवं ₹ 73392; ग्रेड पे ₹ 2200 (लेवल-5) में ₹ 120384 एवं ₹ 84304; ग्रेड पे ₹ 2400 (लेवल-6) में ₹ 136048 एवं ₹ 95216; ग्रेड पे ₹ 2800 (लेवल-7) में ₹ 154264 एवं ₹ 107976; ग्रेड पे ₹ 4200 (लेवल-8) में ₹ 190344 एवं ₹ 133232; ग्रेड पे ₹ 4300 (लेवल-9) में ₹ 204776 एवं ₹ 143352; ग्रेड पे ₹ 4400 (लेवल-10) में ₹ 232232 एवं ₹ 162536; ग्रेड पे ₹4800 (लेवल-11) में ₹ 263912 एवं ₹ 184800; ग्रेड पे ₹ 5400 (लेवल-12) में ₹ 301576 एवं ₹ 211112; ग्रेड पे ₹ 6600 (लेवल-13) में ₹ 361768 एवं ₹ 253264; ग्रेड पे ₹ 7600 (लेवल-14) में ₹ 429528 एवं ₹ 300696; ग्रेड पे ₹ 8700 (लेवल-15) में ₹ 637032 एवं ₹  445896; ग्रेड पे ₹ 8900 (लेवल-16) में ₹ 697224 एवं ₹ 488048 तथा ग्रेड पे ₹ 10000 (लेवल-17) में ₹ 762256 एवं ₹ 533632 का आर्थिक क्षति हो चुका है। जो कि केन्द्र के समान मौजूदा दर 18 % एवं 9 % के गणना में और अधिक होगा।



उन्होंने जानकारी दिया कि क्लास-4 कर्मचारी का 7 th पे ₹ 32700 है तो उसे 10 % ₹ 3270 एवं 7 % ₹2289 के स्थान पर 6 th पे  ₹ 12723 में ₹ 1272 एवं ₹ 891 प्रतिमाह मिल रहा है । वहीं क्लास-3 को 7 th पे ₹ 72100 में ₹ 7210 एवं ₹ 5047 मिलना चाहिए जो कि 6 th पे ₹ 28054 में ₹2805 एवं ₹ 1964 मिल रहा है। इसी कड़ी में 7 th पे ₹ 41000 में ₹ 4100 एवं ₹ 2870 के स्थान पर 6 th पे ₹ 15953 में ₹1595 एवं ₹ 1117 तथा 7 th पे ₹ 23300 में ₹ 2330 एवं ₹ 1631 के स्थान पर 6 th पे ₹ 9066 में ₹ 907 एवं ₹ 635 मिल रहा है। क्लास-2 का 7 th पे ₹ 85200 को ₹ 8520 एवं ₹ 5964 के स्थान पर 6 th पे ₹ 33152 में ₹ 3315 एवं ₹ 2321 तथा 7 th पे ₹ 95900 में ₹ 9590 एवं ₹ 6713 के स्थान पर 6 th पे ₹ 37315 में ₹ 3732 एवं ₹ 2613 मिल रहा है। उन्होंने राज्य शासन से माँग किया है कि कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता 6 th पे के स्थान पर 7 th पे में स्वीकृत करने का आदेश कर्मचारी हित में जारी करे।

 

Advertisement

ताज़ा खबरे

Video News

error: \"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़\" के कंटेंट को कॉपी करना अपराध है।