कलेक्टर अग्रवाल ने तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का जारी किया आदेश
गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने वाले एक और कर्मचारी पर कार्यवाही की है। देवभोग तहसील कार्यालय में सहायक ग्रेड-02 पद पर पदस्थ कर्मचारी विजय कश्यप का तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने तथा शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने का आरोप अधिरोपित किया गया था।
उक्त आरोपों की जांच के लिये विभागीय जांच भी संस्थित की गई थी। विभागीय जांच में उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, पूर्व अनुमति के बार-बार अनुपस्थित रहना तथा पदीय दायित्वों को समय पर पूर्ण नहीं करने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप पूर्णतया सिद्ध होना पाया गया। आरोप सिद्ध होने पर कलेक्टर अग्रवाल ने अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अपचारी कर्मचारी विजय कश्यप को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की अंतिम चेतावनी देते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10-4 के तहत किया गया है।