जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

मनेन्द्रगढ़ : माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण)नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन) घोषित किया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एमसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन)घोषित किया गया है। इनमें समस्त न्यायालय क्षेत्र प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक, समस्त शैक्षणिक संस्थान शासकीय, निजी स्कूल, कॉलेज, व्यवसायिक अकादमी, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य समस्त शैक्षणिक प्रतिष्ठान आदि क्षेत्र प्रातः 06:00 से सायं 06:00 बजे तक, समस्त चिकित्सालय शासकीय, निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम आदि क्षेत्र में सम्पूर्ण 24 घंटे, आवासीय क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।  यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 एवं अन्य सुसंगत विधि के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

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