छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ कॉम जिला संवाददाता विक्रम कुमार नागेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सैयद बरकत अली गरियाबंद
1- प्रकरण की संख्या –1
2- जप्त मदिरा की मात्रा–100.0 बल्क लीटर उड़ीसा प्रांत निर्मित कच्ची शराब 500 नग पॉलीथिन पाउच में जहाज छाप प्रत्येक पाउच में दो 200-200 मिलीलीटर
3- धारा 34(1 )क ,धारा 34(2) एवं 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत
4-आरोपी मिलाप यादव पिता रतन जाति रावत उम्र 38वर्ष साकिन पानीगांव थाना अमलीपदर जिला गरियाबंद (छ.ग.)
जिला आबकारी अधिकारी जिला गरियाबंद के निर्देशानुसार आबकारी वृत देवभोग के अंतर्गत ग्राम पानी गांव में आरोपी मिलाप यादव के रिहायशी मकान की तलाशी ली जाने पर आरोपी के कब्जे से दो प्लास्टिक बोरीयो के अंदर 500 नग पॉलिथीन पाउच में भरी हुई जहाज छाप उड़ीसा प्रांत की निर्मित कच्ची शराब प्रत्येक में 200-200मिलीलीटर कुल 100.0 बल्क लीटर शराब जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)क,धारा34(2) ,59(क)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 4 मई 2022 तक जेल भेजा गया
उपरोक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक दरसराम सोनी के टीम मुख्य आरक्षक पुखराज शांडिल्य आरक्षक पितांबर चौधरी सैनिक पदमन साहू , महिला सैनिक रामेश्वरी साहू हेमबाई साहू एवं कामिनी सोनी वाहन चालक गोवर्धन सिन्हा द्वारा किया गया।