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रेलवे रिश्वत कांड के आरोपी ने जमानत अर्जी लिया वापस, जानिए पुरा मामला !

रायपुर/ बिलासपुर : रेलवे में ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को लाखों रूपय रिश्वत देने वाले आरोपी ठेकेदार सुशील झाझरीया सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारी सहित अन्य को CBI ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ठेकेदार सुशील की ओर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था। CBI के अधिवक्ता बी गोपा कुमार ने जुर्म की गंभीरता एवं साक्ष्य को देखते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया है। कोर्ट आवेदन खारिज करती जिससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आवेदन वापस ले लिया है, इस पर कोर्ट ने आवेदन को निराकृत किया है। ठेकेदार सुशील झाझरीया की और से अधिवक्ता ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी।

आवेदन में कहा गया था कि, आवेदक किडनी रोग से पीड़ित है तथा उसकी स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर है, कि किडनी रोग के इलाज से उसके कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं तथा किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है तथा जमानत आवेदन पर सुनवाई करने की अत्यधिक तत्परता दर्शाते हुए, जिसमें अंतरिम जमानत प्रदान करने की मांग की गई थी। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा आवेदक की बीमारी के संबंध में उनके द्वारा दर्शाई गई तत्परता के कारणों पर विचार करते हुए, जमानत आवेदन को उसी दिन सूचीबद्ध किया गया है।

सुनवाई के पश्चात, आवेदक दुबारा गंभीर बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया गया है और आवेदक ने अपने उपरोक्त अंतरिम जमानत आवेदन के समर्थन में विभिन्न किडनी चिकित्सा दस्तावेज दायर किए हैं। CBI की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को वर्तमान आवेदक के चिकित्सा दस्तावेजों का सत्यापन करवाने और आवेदक की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और जेल हॉस्पिटल या किसी अन्य हॉस्पिटल में उसके इलाज के संबंध में विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में आज अंतिम सुनवाई हुई और आवेदक की ओर से आवेदन वापस ले लिया गया।

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