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पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई.. स्पेशल ऑपरेशन में 34 आरोपी गिरफ्तार, 4 दोपहिया वाहन, 12 किलो गांजा, 5 मोबाइल फोन समेत शराब जब्त

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर 26 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और 8 आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत की है। वहीं इस ताबतोड़ कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 51.66 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब, 840 नग नाईट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, 12 कि.लो. 595 ग्राम गांजा, और घटना से संबंधित 4 दोपहिया वाहन, 5 मोबाइल फोन समेत नगदी रकम जब्त किया है।

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एसएसपी प्रशांत अग्रवाल (SSP Prashant Aggarwal) ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों समेत प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट को नशे का धंधा करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी दौरन रायपुर पुलिस ने नशे का धंधा करने वालों के विरूद्ध स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया।

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राजधानी के इन जगहों में की गई कार्रवाई

स्पेशल ऑपरेशन कार्रवाई के तहत अवैध रूप से शराब के साथ और बिक्री करते कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और उनके कब्जे से कुल 51.66 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन, टिकरापारा, खरोरा, सरस्वती नगर, कबीर नगर, माना, विधानसभा, आमानाका, नेवरा में धारा 34(2) एवं 34(1) आबकारी एक्ट, सार्वजनिक स्थानों (पब्लिक प्लेस) में शराब पीने और पिलाने वाले कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थाना कोतवाली, मौदहापारा, गोबरा नवापारा, गोलबाजार, देवेन्द्र नगर, राजेन्द्र नगर, आरंग, राखी में धारा 36(सी) आबकारी एक्ट, 1 महिला आरोपी समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 12 किलो 595 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया।

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इस घटने से संबंधित 2 दोपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर, मंदिर हसौद, आजाद चौक, धरसींवा और खमतराई में धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट और अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की बिक्री करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और उनके कब्जे से 840 नग नाईट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, बिक्री रकम नगदी 7 हजार रूपये, 2 एक्टिवा वाहन और 3 नग मोबाइल फोन जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध सिविल लाईन थाना में धारा 22(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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