रायपुर : दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1-1 महीने के अतिरिक्त सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने 2 अलग-अलग प्रकरणों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने यह बताया कि कुम्हारी जिला दुर्ग निवासी राहुल सिंह (27 वर्षीय) उरला पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी 14 वर्षीय बालिका को 18 फरवरी 2024 को भगाकर ले गया था। साथ ही अटारी (कुम्हारी) में उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के गुमशुदा होने पर उनके परिजनों ने उरला थाने में शिकायत की थी। जहां आरोपी के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
इसी तरह विधानसभा चौकी क्षेत्र की निवासी 16 वर्षीय किशोरी को BSUP सड्डू निवासी राकेश टंडन (27 वर्षीया) सिंतबर 2021 को भगाकर ले गया था। बालिका के घर नहीं लौटने पर उसकी बड़ी मां ने इसकी शिकायत विधानसभा चौकी में कराई थी। बालिका के माता-पिता की मृत्यु के बाद वह उनके साथ ही रहती थी। आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हुई और बालिका को जन्म दिया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों ही प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 20-20 साल का कारावास की सजा सुनाई है।
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