बलरामपुर– माननीय न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा एक्सीलेंट ग्रीन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड एवं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम्पनी ग्राम करकली विकासखण्ड कुसमी द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्रामीण इलाकों में भोले-भाले ग्रामीणों को पांच साल में पैसा दोगुना करने की लालच देकर धन जमा कराया गया था।
नियत अवधि में निवेशकों को दोगुना पैसा वापस नहीं होने पर ठगी होने का अहसास हुआ और चिटफंड कम्पनी के डायरेक्टर और अन्य सदस्यों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया।
तद्नुसार पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उनकी अचल सम्पति खसरा नम्बर 123/2, 124/2 तथा 124/1 क्रमशः रकबा क्रमांक 0.030, 0.133 तथा 0.712 हेक्टेयर भूमि को कुर्की कर नीलामी करने की कार्यवाही करते हुए कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज ने अंतःकालीन आदेश क्रमांक 18/ब-121/2018-19 छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध राकेश कोटिया एवं अन्य के तहत् आदेश पारित किया जाकर आत्यांतिक आदेश पारित करने हेतु माननीय विशेष न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रकरण भेजा गया।