प्रमोशन पाकर बगैर चार्ज दिये निकल लिये बाबू साहब , अब हाई कोर्ट का आदेश रद्दी की टोकनी में पड़ा है

अपीलीय अधिकारी , राज्य सूचना आयोग, इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश के बाद नही दी गई आरटीआई की जानकारी

किरीट भाई ठक्कर, गरियाबंद। मामला मैनपुर जनपद कार्यालय का है, जहां सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में इतनी घोर लापरवाही बरती जा रही है, कि संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को हाई कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं है। भर्राशाही का ऐसा मदमस्त माहौल है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी केवल अपनी मनमानी पर उतारू है, और इधर प्रति सप्ताह टीएल बैठक जारी है।
इस मस्त माहौल में जिले तथा जनपद के अधिकारी अपने ही आदेशों के क्रियान्वयन में असफल हो गये है। अदम गोंडवी का एक शेर है –
जिस शहर के मुंतजिम अंधे हो जल्वा गाह के , उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है।
मामला मैनपुर जनपद कार्यालय का है , जहां से ग्राम ठेमली निवासी सुखचंद सिंह ध्रुव द्वारा फरवरी 2022 में आरटीआई के तहत कुछ जानकारी चाही गई थी। इस जानकारी की प्राप्ति के लिये सुखचंद ध्रुव को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा इसके बाद भी जानकारी नहीं मिल सकी है। गौर कीजियेगा कि इससे ज्यादा हद की इंतेहा क्या होगी, जब जनपद सीईओ , जिला पंचायत सीईओ, आयुक्त राज्य सूचना आयोग के अलावा हाई कोर्ट की पिटीशन क्रमांक wpc no. 5168 of 2022 के आदेशों की भी परवाह किसी को नही है।

सुखचंद ध्रुव

बताया जा रहा कि मैनपुर जनपद में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 जागेश्वर पटेल का सहायक ग्रेड 2 के पद पर प्रमोशन हो गया। बाबू साहब बगैर चार्ज दिये प्रमोशन पर निकल गये, उन्हें रिलीफ भी कर दिया गया, और उन्होंने छुरा जनपद में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। इधर मैनपुर में मामला लटक गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद रोक्तिमा यादव के आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2022 के अनुसार जागेश्वर पटेल सहायक ग्रेड 3 को छुरा से एक सप्ताह के भीतर जनपद कार्यालय मैनपुर में उपस्थिति देकर दायित्व सौंपने कहा गया था। सुखचंद ध्रुव कहते हैं, इस आदेश का भी पालन नही हुआ, उन्हें अब तक जानकारी प्राप्त ही नहीं हो सकी है।

"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" के लिए किरीट ठक्कर की रिपोर्ट
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किरीट ठक्कर "छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" संवाददाता

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