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बोतल या ड्रम में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रतिबंध : उल्लंघन पर की जायेगी कार्रवाई

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गरियाबंद। मध्य-पूर्व एशिया में उत्पन्न युद्ध की स्थिति को देखते हुये पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य रखी जाये। पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को केवल वाहनों में ही पेट्रोल-डीजल उपलब्ध करायें।

किसी भी स्थिति में बोतल, कंटेनर, ड्रम या अन्य बर्तनों में पेट्रोल-डीजल का वितरण नहीं करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुये इस प्रकार पेट्रोल-डीजल का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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