गुरुदेव देवांगन, राजनांदगांव : नाबालिग बालिका से छेड़छाड़, घर में अनधिकृत प्रवेश, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस चौकी सुरगी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 08 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सुरगी पुलिस ने यह कार्रवाई की।
घर में जबरन प्रवेश कर छेड़छाड़ का आरोप
पुलिस के अनुसार, 07 सितंबर 2026 को एक नाबालिग पीड़िता ने पुलिस चौकी सुरगी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि सुबह करीब 9:15 बजे आरोपी कमलेश साहू कथित रूप से उसके घर में जबरन प्रवेश कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
पीड़िता द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी द्वारा उसके बाल पकड़कर मारपीट करने, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से पीड़िता की तस्वीर भी ली और घटना के बाद मौके से फरार हो गया।
कई धाराओं में मामला दर्ज
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना बसंतपुर, चौकी सुरगी में अपराध क्रमांक 412/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो अधिनियम एवं आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, पीड़िता एवं गवाहों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
कमलेश साहू, पिता स्व. संबोधन साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 51, हल्दी, पुलिस चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
राजनांदगांव पुलिस ने कहा कि, बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा से जुड़े मामलों में प्रभावी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
