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आत्मसम्मान और न्याय की आस में पीड़ित दंपत्ति पहुंचे राज्यपाल के दरबार

गरियाबंद। होली के दिन 4 मार्च को नजदीकी गांव बारुला में हुई मारपीट की घटना और इस घटना के बाद पुलिसिया कार्यवाही पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बारुला के पीड़ित पति-पत्नी नंदकुमार यादव और ममता किरण यादव इस घटना के बाद बेहद अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। न्याय और आत्मसम्मान की उम्मीद में वे राजधानी रायपुर के हर उच्चाधिकारियों और संभावित दरवाजे तक पहुंच रहे हैं।

जब तक न्याय नहीं, तब तक हार नहीं मानेंगे 

ग्राम बारुला के पीड़ित दंपति

पीड़ित पति-पत्नी ने ठान लिया है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम अपना पूरा प्रयास करते रहेंगे। इसके लिये जितनी मशक्कत करनी पड़े, वो तैय्यार है।

पूरी घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 4 मार्च को ग्राम बारुला में दो पक्षों के बीच नगाड़ा बजाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। महिला ममता किरण यादव के अनुसार उसके व उसके पति के साथ तीन-से -चार लोगों ने मारपीट की, गालियां दी, और सरे-राह अपमानित किया गया। किन्तु थाने में सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामला रफा-दफा कर दिया गया। एफआईआर में रसूखदारों का नाम छोड़ दिया गया। बार- बार उन रसूखदारों के नाम एफआईआर शामिल किये जाने की हमारी मांग पर, थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव के द्वारा थाने से भगाने की धमकी दी गई।

पीड़ित महिला ममता किरण यादव का कहना है कि पुलिस थाने में कार्यवाही के नाम पर केवल मनमानी की गई। मामले में शामिल तथाकथित जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक बिठाया गया, और इन्हें अपमानित किया जाता रहा। इतना ही नहीं आगे चलकर जनपद अध्यक्ष सोहन ध्रुव की शिकायत पर नंदकुमार यादव और अन्य तीन के विरुद्ध षड्यन्त्र पूर्वक एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।

संभवतः इसी एट्रोसिटी धारा का भय दिखाकर और पीड़ितों को दहशत में डालकर 10,000 रुपयों की वसूली की गई। जब इस लेन-देन का मामला मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ और ऑडियो वाइरल हुआ तब एसआई अजय सिंह को सस्पेंड कर, डेमेज कंट्रोल की कोशिश की गई।

4 मार्च की घटना बाद महिला ने तुरन्त 6 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर उचित कार्यवाही की मांग की थी। ममता किरण के इस शिकायती पत्र पर जांच का जिम्मा उसी एसआई अजय सिंह को सौंपा गया, जिसे आगे चलकर इस मामले निलंबित किया गया। महिला का आरोप है कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। पुलिस थाने के टेबल में बैठकर तैय्यार किया मनघडंत जांच प्रतिवेदन उसे लगभग दो माह बाद 09 मई 2026 को प्राप्त हुआ, जिसके बाद पति-पत्नी ने माननीय राज्यपाल और डीजीपी के समक्ष अपनी फरियाद प्रस्तुत की है।

पीड़ित नंदकुमार यादव का कहना है कि पूरे मामले में थाना प्रभारी ओमप्रकाश यादव, एक हवलदार और सब-इंस्पेक्टर अजय सिंह की भूमिका संदिग्ध रही है। इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिये, साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिये।

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