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प्रोफेसर को हाईकोर्ट से लगा झटका… खतरे में प्रोफेसर की नौकरी… जानिए पूरा मामला

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय (Kushabhau Thakre University) रायपुर के प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली की बर्खास्तगी की कार्रवाई पर अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। शाहीद अली ने विश्वविद्यालय की ओर से बर्खास्तगी के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने डॉ. अली को बर्खास्त करने को लेकर उन्हें अपना पक्ष रखने नोटिस देकर 15 दिनों का समय दिया है. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व केटीयू के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मंडावी और संजय द्विवेदी के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की अनुशंसा की थी।



विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य आवेश तिवारी डॉ. राममोहन पाठक सहित तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने डाॅ. शाहिद अली का दस्तावेज फर्जी होना पाया है। कार्य परिषद की आपात बैठक में डॉक्टर शाहिद अली को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का फैसला लिया गया था। फर्जी दस्तावेज मामले में कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय प्रबंधन ने डॉक्टर शाहिद अली से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

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