बीजापुर : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषणा के साथ ही ऐसे नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसके तहत जिला बीजापुर में नगर पालिका परिषद बीजापुर एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2024-25 संपन्न कराया जाना है। नगर पंचायत भैरमगढ एवं भोपालपटनम हेतु वर्तमान में निर्वाचन नहीं कराया जावेगा। नगरपालिका निर्वाचन 01 चरण 11 फरवरी 2025 में एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 03 चरणों में संपन्न कराया जाना है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए प्रथम चरण खण्ड बीजापुर 17 फरवरी 2025 द्वितीय चरण भोपालपटनम एवं उसूर 20 फरवरी 2025 तथा तृतीय चरण भैरमगढ 23 फरवरी 2025 को संपन्न कराया जावेगा। ⬇️शेष नीचे⬇️
वही नगरपालिका के लिए मतदान समय प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक एवं पंचायतों के लिए प्रातः 06ः45 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक निर्धारित है। नगरपालिका की मतगणना 15 फरवरी 2025 को प्रातः 09ः00 बजे से प्रारंभ होगी। पंचायतों की मतगणना मतदान केन्द्रों पर ही होगी। किन्तु यदि आवश्यक हो तो पंचायतों की मतगणना खण्ड मुख्यालय पर मतदान के अगले दिवस प्रातः 09ः00 बजे से होगी। नगरपालिका परिषद् बीजापुर के लिए वार्ड क्रमाक 15 में अंतिम मातदाताओं की संख्या पुरूष 7025, महिला 7300 अन्य शुन्य कुल 14325 । ⬇️शेष नीचे⬇️
एवं पंचायतों के लिए अंतिम मतदाता जनपद पंचायत बीजापुर के कुल 36 ग्राम पंचायतों के पुरूप 18281, महिला 20054 अन्य शुन्य योग 38335 इसी तरह भैरमगढ़ के कुल 60 ग्राम पंचायतों के पुरूष 22107, महिला 24808, अन्य 01, कुल योग 46916, भोपालपटनम के कुल 35 ग्राम पंचायतों के पुरूष 15473, महिला 16730, अन्य 06, कुल योग 32209 एवं उसूर के 39 ग्राम पंचायतों के पुरूष 16845, महिला 17755, अन्य 01, कुल 34601 मतदाता है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन ईव्हीएम तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से मतदान कराये जायेगें। आयोग द्वारा मतदान के समय मतदाताओं के पहचान को सुगम बनानें तथा पहचान स्थापित करने के लिए 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिसमें से मतदाता द्वारा किसी भी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी। ⬇️शेष नीचे⬇️
मतपत्र के अंतिम में अभ्यर्थी के पश्चात् NOTA (नोटा) मुद्रित किया जावेगा। नगरपालिका निर्वाचन में अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा की निगरानी हेतु दलों की नियुक्ति की गई है। आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार 50000 से कम जनसंख्या वाले नगरपालिका के अध्यक्ष पद हेतु 8 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी व्यय लेखा की अनिवार्यतः जांच निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास कराया जावेगा।