बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ⬇️शेष नीचे⬇️
आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार, जैसे बंदूक, तलवार, लाठी, विस्फोटक सामग्री आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं होगी।
वही कोई भी सभा, रैली या जुलूस आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति के ऐसी किसी भी गतिविधि को निषेध किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों या दलों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
