
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। जिले के चौकी ब्लॉक स्थित बांधा बाजार और आमाटोला में औषधि निरीक्षक बृजराज सिंह ने औचक निरीक्षण कर कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। सरकार मेडिकल स्टोर (बांधा बाजार) में औषधि अधिनियम के नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में पंजीकृत फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया। इसके अलावा, स्टोर में कालातीत (एक्सपायरी) दवाइयां और डॉक्टर्स के लिए निशुल्क वितरित की जाने वाली फिजिशियन सैंपल दवाइयां भी बड़ी मात्रा में संग्रहित पाई गईं।
अनियमितताएं जो सामने आईं:
फार्मासिस्ट की गैरमौजूदगी में दवाओं की बिक्री
स्टेरॉयड व अन्य संवेदनशील दवाओं के खरीद-बिक्री अभिलेखों का अभाव
बिक्री पंजी और रिकॉर्ड बुक संधारित नहीं पाए गए
क्रय अभिलेख अव्यवस्थित एवं अनुपलब्ध स्थिति में
नियमों के विरुद्ध फिजिशियन सैंपल का संग्रह
औषधि निरीक्षक ने संबंधित फर्म को तत्काल प्रभाव से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही, जब्त की गई दवाइयों की सूची तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
स्वास्थ्य विभाग सतर्क
स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि जिले में संचालित अन्य मेडिकल स्टोर्स का भी क्रमवार निरीक्षण किया जाएगा। बिना लाइसेंस, फार्मासिस्ट या मानक दस्तावेजों के संचालन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।