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दिसम्बर महीने में इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकाने, आदेश जारी

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महासमुंद : विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसम्बर 2023 के दिन निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार महासमुंद, देशी मदिरा दुकान बेमचा रोड, देशी मदिरा दुकान स्टेशन रोड, विदेशी मदिरा दुकान शीतलीनाला,

विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान महासमुंद तथा एफ.एल.-3 होटल सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट को मतगणना के अवसर पर 3 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस के लिए बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मतगणना स्थल क्षेत्र में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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