युवती से किया रेप, वीडियो वायरल करने की दी धमकी, कोर्ट ने दी 10 साल की सजा GURUDEV SANTOSH DEWANGAN (गुरुदेव संतोष देवांगन) 3 years ago रायगढ़ : फेसबुक एप के माध्यम से युवती से दोस्ती कर से रेप करने के बाद युवती का वीडियो बनाते हुए उसे वायरल करने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। और यही नहीं, आरोपी को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक बरमकेला के गोबरसिंघा गांव निवासी राहुल अग्रवाल (25वर्ष) ने 24 फरवरी 2018 को युवती से फेसबुक के जरिये दोस्ती की। राहुल चंदन तालाब रोड खरसिया में अपने फूफा के घर में रहकर ठेकेदारी का काम करता था। इस दौरान युवती का भरोसा जीतकर आरोपी राहुल ने युवती को अपने फूफा के घर बुलाया और शारीरिक संबंध स्थापित किया। जिसके बाद राहुल ने चुप-चाप उसका अश्लील वीडियो बनाया और मारपीट कर पीडि़ता को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लग गया। राहुल की असलियत सामने आने पर युवती ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की शिकायत की। और पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने अभागी की फरियाद पर भादंवि की धारा 376 (2) (ढ़) और 323, 506 के तहत आरोपी राहुल को गिरफ्तार करते हुए केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी जितेंद्र कुमार जैन ने फेसबुक से हुई दोस्ती में प्रेमिका की आबरू से खिलवाड़ कर उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद राहुल अग्रवाल को 10 साल के लिए जेल भेजने का आदेश दिया साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया। नियत समय पर अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 6 महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। इस प्रकरण में शासन की तरफ से लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने पैरवी की। इस खबर से आपको क्या सिखने को मिला – किसी भी सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करे, दोस्ती उससे करे जिन्हे आप जानते हो। धन्यवाद (“छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़” – गुरुदेव)