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कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सरेंडर, जानिए पूरा मामला

ग्रेटर-नोएडा : छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Ex Cm Bhupesh Baghel) ने कोर्ट में एक मामले में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद उन्हें अब अदालत से जमानत मिल गई है। कोरोना गाइड लाइन (corona guideline) के उल्लंघन मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था।

आपको बता दें कि, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे थे। अधिवक्ता की तरफ से पूर्व सीएम की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत दे दी है। पूर्व सीएम बघेल समर्थकों के साथ सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे हुए थे।

अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि, विधानसभा चुनाव (assembly election) के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए हुए थे। भूपेश बघेल ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार-प्रसार किया था। इस दौरान पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था।

वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश बघेल को तलब किया। सोमवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव न्यायालय पहुंचे। वहीं समर्पण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत मिल गई है।

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