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मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा

मछलियों की वंश वृद्धि एवं संरक्षण हेतु क्लोज सीजन 16 जून से 15 अगस्त तक घोषित

दुर्ग 17 जून 2022/वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ’’बंद ऋतु क्लोज सीजन’’ के रूप में घोषित किया गया है।

मत्स्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बंद ऋतु में जिले के अन्तर्गत समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं। इनमें सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं हैं उन पर लागू नहीं होगा।

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