कोरबा : कोरबा के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए पिता के हत्या के आरोप में पुत्र को आजीवन कारावास के अलावा अर्थदंड से दंडित किया है। बालको नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोन्द्रो गांव में दिलचन्द केवट की हत्या उसके पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार कर की थी। शासकीय अभिभाषक के द्विवेदी ने यह बताया कि विवाह में देरी होने से आरोपी नाराज था और उसने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है।
कुल्हाड़ी से वार कर पिता की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा
