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बाल विवाह सामाजिक बुराई के साथ कानूनी अपराध

बालविवाह

बीजापुर:  कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिले में स्कूल कॉलेज एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बाल विवाह रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कर बाल विवाह कानूनी अपराध की जानकारी दिया जा रहा है 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध है बाल विवाह करना, करवाना, सहायता करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, इसकी अनुमति देना, बाल विवाह में सम्मिलित होना भी अपराध है इसके लिए दो वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना जो की 100000 तक हो सकता है अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकता है।⬇️शेष निचे⬇️ (अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्ति-समाचार को इस व्हाट्सप नंबर पर 7000170507 पोस्ट करें)

बाल विवाह होने से नुकसान की जानकारी दिया जा रहा है कि इससे शारीरिक दुर्बलता समय पूर्व गर्भावस्था, मानसिक विकास में रुकावट, मातृ मृत्यु दर, में वृद्धि शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होता है। इसे रोकने के लिए अपील किया जा रहा है कि सभी गणमान्य नागरिकों समाज प्रमुख को धार्मिक व वैवाहिक अनुष्ठान को संपन्न करने वाले धार्मिक सेवा प्रदाता टेंट हाउस डीजे बैंड बाजा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों तथा आम नागरिकों से जन जागरूकता के माध्यम से महिला में बाल विकास विभाग अपील करता है कि बिना आयु पूर्ण किए वैवाहिक कार्यक्रम में सेवाएं प्रदान न करें। आप सभी का सहयोग आवश्यक है जिससे जिले को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त किया जा सकता है।

बीजापुर 20 अक्टूबर 2024 –

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