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भिलाई: अवैध प्लाटिंग पर विधायक रिकेश सेन का बड़ा प्रहार

विधायक रिकेश सेन

Rikesh sen MLA bhilai

*➡️अवैध प्लाटिंग पर विधायक रिकेश सेन का बड़ा प्रहार : कुरूद और कोहका के प्रभावित खसरों के क्रय-विक्रय पर लगा प्रतिबंध*

भिलाई नगर: 14 जून। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन की अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। विधायक की पहल और शासन-प्रशासन को लिखे गए पत्रों के बाद, जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम भिलाई ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुरूद और कोहका सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग से प्रभावित संबंधित खसरों पर तत्काल प्रभाव से क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की कड़ी कार्रवाई की है।

* ​विधायक की शिकायत पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई :
​विधायक रिकेश सेन द्वारा शासन को भेजे गए पत्र के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-दुर्ग द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया। अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर से प्राप्त प्रतिवेदन और जांच के आधार पर वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरूद और कोहका (पटवारी हल्का नंबर 46) के विवादित खसरा नंबरों के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

*​ नगर पालिक निगम भिलाई ने जिला पंजीयक को लिखा पत्र  :
​इस कार्रवाई के तहत नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त द्वारा जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं ताकि अवैध भूखंडों की रजिस्ट्री रोकी जा सके।

* ​आर्य नगर कोहका  : नगर निगम द्वारा जारी पत्र क्रमांक 286 के तहत कोहका के खसरा नंबर 802/17, 725/3, 726/4, 727/3, 801/6, 724/27, 723/3 पर अवैध प्लाटिंग की पुष्टि होने के बाद इनके पंजीयन पर रोक लगाने को कहा गया है।

* ​कुरूद एवं कैलाश नगर ::
इसी पत्र के माध्यम से कुरूद के खसरा नंबर 1512, 1512/1 से 1512/22, 1313/15, 1313/9, 1316/1, 1315/1, 1315/2, 1504/2, 1504/5, 1513/2, 1513/4 पर भी क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

* ​एम.पी. क्रिश्चियन कॉलेज के समीप (कुरूद) : :
एक अन्य कार्रवाई में पत्र क्रमांक 237 के जरिए एम.पी. क्रिश्चियन कॉलेज के समीप स्थित खसरा नंबर 1611/1, 1566, 1567 व इनके अन्य टुकड़ों पर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

* ​दोषियों पर होगी जेल और जुर्माने की कड़ी कार्रवाई :
नगर पालिक निगम भिलाई के अनुसार संबंधित भू-माफियाओं द्वारा कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1998 (संशोधन नियम 2013) और छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था। इस कृत्य के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग)(3) के तहत कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास के साथ ही न्यूनतम 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

​कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-दुर्ग द्वारा आदेश क्रमांक 808/भू.अभि./अवैध प्ला./2026 जारी कर अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर के प्रतिवेदन के आधार पर गोपाल कृष्ण साहू, सुशांत दुखहरण सिंह, सुभाष चन्द्र दुबे, रविन्द्र कुमार, संगीता बारेकर, धर्मेन्द्र बंसल, प्रकाश महोबिया सहित अन्य भूमिस्वामियों के नाम दर्ज विभिन्न खसरों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

​विधायक रिकेश सेन की इस कड़ी पहल से क्षेत्र के अवैध प्लाटिंगकर्ताओं और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सजग जन-प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक मुस्तैदी के इस समन्वय से आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने में बड़ी मदद मिलेगी।

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