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शिक्षा विभाग के बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए, गिरफ़्तारी के बाद 3 साल की मिली सजा

कोंडागांव : नारायणपुर जिला शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू किशोर मेश्राम को कोण्डागांव के न्यायालय ने 3 साल जेल एवं 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शिक्षा विभाग के बाबू किशोर मेश्राम को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 2021 में एसीबी ने गिरफ्तार किया गया था।

लोक अभियोजक दिलीप जैन ने इस मामले पर बताया कि, नारायणपुर जिला के आशीष वर्मा से संलग्नीकरण के नाम से शिक्षा विभाग नारायणपुर के बाबू किशोर मेश्राम ने 10 हजार रुपए का रिश्वत मांगा था। जिसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए किशोर मेश्राम को 10 हजार रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।

आपको बता दे की इस मामले में कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश पी पॉल होरो न्यायालय में किशोर मेश्राम पर दोष सिद्ध हो गया है। जिसके चलते उसे 5 हजार रुपए के अर्थदंड और 3 साल जेल का सजा सुनाया गया है।

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