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मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना हेतु आवेदन आमंत्रित

दुर्ग : जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए, व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए आवेदक द्वारा ऋण के रूप में दिया जा सकता है।

सामान्य वर्ग की हितग्राहियों को 10 प्रतिशत पर अधिकतम 1 लाख रूपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपए तक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपए अनुदान राशि की पात्रता है।

विस्तृत जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से संपर्क कर सकते है।

इस योजना के लिए आवेदक की योग्यता राज्य का मूल निवासी न्यूनतम कक्षा 8 वीं आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य (विशेष समुदाय को 5 वर्ष की छूट), परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख सुनिश्चित कि गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही समुचित दस्तावेज के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मालवीय चौक के पास दुर्ग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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