फांसी की सजा से बचा आरोपी, जीवन भर रहेगा जेल में हत्यारा बाप

बिलासपुर : बाप ने अपने दो बच्चों की हत्या के दोषी अपीलकर्ता की फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। अब अपीलकर्ता अपना बाकी जीवन जेल में रहकर गुजारेगा। अदालत ने यह निर्णय किया है की अपीलकर्ता डोलालाल को अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली ने मृत्युदंड दिया था। सजा की पुष्टि के लिए प्रकरण हाई कोर्ट भेजा गया था। डोलालाल की अपील पर सुनवाई हुई।

बसना पुलिस थाना अंतर्गत पूरन सिदार खेत के पास ग्राम कायतपाली 25 और 26 जनवरी 2017 को अपीलकर्ता ने अपने बेटे शुभम, उम्र लगभग आठ वर्ष और बेटी जैस्मीन उर्फ सोनिया, नौ साल की कुदाल (रापा) से सिर काटकर हत्या की थी। बता दे की कुदाल और आरोपी का शाल घटना स्थल से बरामद हुआ।

डोलालाल आरोपी अपने घर और गांव से फरार पाया गया था। स्वजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया । आरोपी के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए थे। प्रकरण की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय के. अग्रवाल व जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने जेल अधीक्षक रायपुर की रिपोर्ट देखी। इसमें आचरण संतोषजनक पाया है अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, हालांकि उसने अपराध किया है।

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