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सटोरिए की लाखों की सट्टा-पट्टी, गिरफ्तार हुए सटोरिए

गरियाबंद : पुलिस कैप्टन जे.आर. ठाकर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में जिला के समस्त थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित जुआ सट्टा में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धुर्त अधिनियम की धाराओं के तहत् अधिक से अधिक कार्यवाही करने के सम्बंध में थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है।



जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिकारीगण को सूचित कर त्वरित कार्यवाही करते हुऐ मुखबीर के बताये जगह पर थाना फिंगेश्वर पुलिस की अलग अलग टीम के द्वारा रेड कार्यवाही किया गया है। उक्त दोनो व्यक्तियो के द्वारा अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर अंको के माध्यम से रूपए पैसे का दांव लगवा कर सट्टा पट्टी नामक जुआ खेलाते पाये जाने पर दोनो आरोपीगण 1. ताराचंद साहू पिता संतराम साहू उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बोरसी, थाना फिंगेश्वर, जिला (छ0ग0),



फिंगेश्वर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जगत द्वारा स्पेशल टीम बनाकर क्षेत्र में अवैध क्रियाकलापो के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। और आज फिर दो अलग मामलों में दो अलग स्थानों पर सट्टा खेला रहे 2 सटोरियों को पकड़ने में सफलता मिली, थाना प्रभारी फिंगेश्वर निरीक्षक राजेश जगत को मुखबीर से यह जानकारी मिला कि दो व्यक्तियो के द्वारा अलग अलग स्थानों पर क्रमशः पहला ताराचंद साहू नामक व्यक्ति ग्राम बोरसी बस स्टेण्ड चौक के पास सायकल दुकान के सामने, तथा दूसरा तामेश्वर साहू नामक व्यक्ति ग्राम बासीन शीतला तालाब के पास तालाब के मेड मे रोड किनारे सार्वजनिक स्थान में दोनो व्यक्तियों के द्वारा लोगो को अवैध रूप से सट्टा पट्टी नामक जुआ अंको के माध्यम से पर्ची में लिखकर दांव लगवा रहे है।



तामेशवर साहू पिता शत्रुहन साहू उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बासीन, थाना फिंगेश्वर, जिला (छ0ग0) के कब्जे से गवाहों के समक्ष क्रमशः नगदी रकम 710/₹, 01 सट्टा पट्टी, 01 नग डॉट पेन, नगदी रकम 810/₹, 1 सट्टा पट्टी, 1 डॉट पेन को जप्त कर दोनो आरोपियों के विरुद्ध सार्वजनिक धुर्त अधिनियम की धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही किया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश जगत, प्र० आर० नेमीचंद पटेल, भीखम साहू, आर० मनोज निषाद, ओमप्रकाश महावीर, सैनिक कुलेश्वर साहू की सराहनीय भूमिका रही।



पुलिस ने किए गिरफ्तार आरोपी ताराचंद साहू पिता संतराम साहू उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बोरसी, थाना फिंगेश्वर – 2. तामेशवर साहू पिता शत्रुहन साहू उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बासीन, थाना फिंगेश्वर, जिला।

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