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रायपुर- अंधे क़त्ल की सुलझी गुत्थी , 18 दिन बाद मिला हत्या का आरोपी

रायपुर/राजधानी में विगत 18 दिन पहले हुई अंधे कत्ल मामले में आखिरकार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में खुलासा करते हुए तिल्दा-नेवरा पुलिस ने बताया कि विगत दो वर्ष से अकेली रह रही सिनोधा के सुरेश राईस मिल में मजदूरी करती थी। जो तीन-चार दिन पहले से अपने घर पर नहीं आ रही थी। जिसकी तलाश करने के सिनोधा के सुरेश राईस मिल के बाजू नर्सरी के पानी टंकी के पानी में एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तस्दीक कर महिला की पहचान की और इस मामले में मार्ग कायम किया। पीएम रिपोर्ट के बाद मृतिका कुन्ती बाई की मृत्यु गला घोटकर हत्या करने से होना लेख किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।



बताया गया की मिल के बाहर वन विभाग के नर्सरी में जाना, शौच किया उसके बाद वापस आने के दौरान नर्सरी के कच्ची पगडंडी रास्ते पर मृतिका कुन्ती बाई साहू निवासी खपरीकला ड्यूटी कर जाने के दौरान झिटी काडी बीनते मिलने पर मिल में चुकारा मिलने की बात पूछने पर मृतिका कुन्ती बाई के द्वारा चुकारा 810/ रू मिलने की जानकारी देते हुये हाथ से ईशारा कर हाथ में रखे चुकारा पैसा को दिखाने पर पैसा देखकर लालच आ जाना व पैसा को उसके हाथ से छीनकर अपने जेब में रख लेना तथा मृतिका कुन्ती बाई साहू के द्वारा मुकरदम को मिल में जाकर बताने की बात कहते हुये वापस लौटकर मिल जाने के दौरान मिल वालो को पता चल जाने के भय से मृतिका के गर्दन को पकड़कर वही पर गिरा देना व जोरदार गला को दबाकर गला घोटकर हत्या कर दिया।



अपने सिर में बांधे गमछा को निकालकर मृतिका के गला में बांधकर कस देना तथा किसी को पता मत चले इस आशय से मृतिका की लाश को उठाकर पास के पानी टंकी के पानी में उठाकर डाल देना तथा वापस मिल आने के दौरान रास्ते पर ही पड़ा मृतिका के टिफिन को उठाकर उछालकर नर्सरी के अंदर ही फेककर वापस मिल के पास नल के पास रखे अपने गमछा को लेकर मिल के अंदर जाकर नल में हाथ, पैर, मुँह धोकर पुनः काम पर लग जाना तथा रात्रि 8:00 बजे ड्यूटी के पश्चात् मिल से बाहर निकलना स्वीकार किया है।



प्रकरण सदर में आरोपी के द्वारा मृतिका के हाथ में रखे पैसा को लूट लेना व लूट करने के दौरान ही गला घोटकर हत्या कर गमछे से गला को कस साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतिका की लाश को उठाकर टंकी के पानी में डाल दिया जाना। प्रकरण में धारा 394, 201 भादवि पृथक से जोडी गई। प्रकरण में अब तक की विवेचना व संक आरोपी महादेव गिरी के खिलाफ अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर विधिवत् गिरफ्ता रिमांड पर भेजा गया है।

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