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जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने खाद्य विभाग सख्त, स्टाक लिमिट अन्यथा होगी कार्रवाई

खाद्य भण्डारण हेतु स्टाक लिमिट निर्धारित, तय सीमा से अधिक संग्रहण पर होगी कार्रवाई

संतोष देवांगन- भारत सरकार उपभोक्ता मामले द्वारा सभी प्रकार के खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों पर 30 जून की अवधि के लिए स्टाक निर्धारित किया गया है। इनमें खाद्य तेल खुदरा के लिए 30 क्विंटल एवं थोक के लिए 500 क्विंटल  व बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लिए खुदरा दुकानों में 30 क्विंटल व डीपो के लिए 1 हजार लिमिट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार खाद्य तिलहन के लिए खुदरा हेतु 100 क्विंटल एवं थोक के लिए 2 हजार क्विंटल  लिमिट निर्धारित किया गया है। यह लिमिट 90 दिवस अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।



इस संबंध में आदेश जारी किया गया है कि राज्य में खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी व्यापारी निर्धारित स्टाक से अधिक भण्डारण नहीं कर सकेगा। अनाधिकृत जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के लिए कारोबार स्थल एवं भण्डारण परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा का भण्डारण होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिकायतों के लिए विभागीय हेल्प लाईन नंबर 1800-233-3663 व 1967 पर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

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