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3 दिनों के लिये ‘शराब दुकानें’ बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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18 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक शुष्क दिवस घोषित, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल बार, क्लब आदि बंद रखने हेतु आदेश जारी

ब्यूरों रिपोर्ट 

कोरिया- उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन 2022 के लिए मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 18 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।



उल्लेखनीय है कि विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत फूलपुर के 10 वार्डों, बिशुनपुर के 10 वार्डों एवं कंचनपुर के 18 वार्डाे में आम निर्वाचन एवं 6 सरपंच तथा 88 पंचों के लिए उपनिर्वाचन होना है।



निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल बार, क्लब आदि बंद रखने हेतु आदेश जारी कर ”शुष्क दिवस” घोषित किया है। उक्त मतदान अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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